Haldwani News: स्कूल से 100 मीटर की रेंज पर तंबाकू की बिक्री बेन करना जायज

हल्द्वानी में नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू को बेचने पर नया नियम लागू होने से व्यापारीयो में खासा रोष है व्यापारीयो बोले की ये नियम जबरन दुकानदारों पर लगाया जा रहा है। ऐसे में निगम कोई भी कानून लागु कर दुकानदारों का शोषण करता रहेगा दुकानदारों को निगम ने 15 दिन की मोहलत दी है।
अकेले इस नियम को हल्द्वानी में लागू करने की बात समझ नहीं आ रही है। व्यापारीयो बोले की अगर ये नियम पुरे भारत में लागू होगा। तो ये नियम सबके लिए मान्य रहेगा। टॉफी बिस्कुट और नमकीन बेचने वाली दुकान में तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचे जाने वाली बात गलत है।
वही निगम ने स्थानी दुकानदारों पर 5000 और थोक व्यापारीयो के लिए दस हजार रूपये का शुल्क तय किया गया है। जो पूर्ण रूप से गलत है।और इस लाइसेंस की एक्सपायरी भी निगम ने 1 साल की है ।मेयर डॉ पाल ने कहा की आश्वासन दिया।की अभी ऐसा कुछ भी लागू नहीं करवा जायेगा जब पुरे देश में यह नियम लगेगा तब इसे लागू करवा जायेगा।
रिपोर्टर – नितिन शाह
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