2000 का नोट बंद - तुरंत करें बैंक में जमा

2000 का नोट बंद – तुरंत करें बैंक में जमा

RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से हटाने की घोषणा की है।

शुक्रवार को RBI ने जारी अपने बयान में, आरबीआई ने घोषणा की है कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। आरबीआई ने बैंकों से नए 2000 के नोट जारी करने पर तत्काल रोक लगाने की अपेक्षा की है। नोटों की प्रतिस्थापना के लिए सभी बैंकों को निर्देश भेज दिए गए हैं।

बयान में कहा गया है कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं।

लोग अपने बैंक खाते में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपये तक यानी 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। नोट बदली के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या फ़ीस नहीं ली जाएगी।

आरबीआई ने बताया है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को जमा या पुनःविनिमय किया जा सकता है। हालांकि, आरबीआई ने इसके बाद के संबंध में स्पष्टता नहीं दी है। संभावित है कि आरबीआई इस मुद्दे पर नए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

31 मार्च 2023 को, बाजार में 3.62 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के 2000 के नोटों की संचारितता हुई थी। इन नोटों की सर्वाधिक संचारितता 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपये थी, जो कुल नोटों के लगभग 10 प्रतिशत है।

आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24 (1) के तहत, पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। इस समय, 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया था ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की ज़रूरतें पूरी की जा सकें।

जब छोटे नोटों की आपूर्ति सुचारू रूप से हो गई, तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छापाई बंद कर दी गई। आरबीआई के अनुसार, मार्च 2017 से पहले 2000 के 89% नोट जारी किए गए थे।

आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों को बंद करती है या नए नोट जारी करती है।

बैंकों को तैयारी की व्यवस्था करने के लिए, जनता से अनुरोध किया गया है कि वे 23 मई, 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करके एक्सचेंज सुविधा का लाभ उठाएं।

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