Nainital News :एक्सपायरी सामग्री की बिक्री के रोकथाम हेतु प्रत्येक जनपदों में गठित की गयी कमेटी
ये है मुख्य बिंदु
1 माननीय न्यायमूर्ति ने दिए ये आदेश
2 एक्सपायरी सामान पर लगाया जा सकें अंकुश
3 जिसमें होंगे ये सदस्य शामिल
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रदेशभर में चलाया जायेगा। जनजागरूकता अभियान में एक्सपायरी सामग्री एवं औषधि की बिक्री के रोकथाम हेतु प्रत्येक जनपदों में गठित की गयी कमेटी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी सैयद गुफरान ने बताया।
माननीय न्यायमूर्ति ने दिए ये आदेश
कि माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुपालन एवं प्रेरणा फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य में एक्सपायरी सामग्री एवं औषधि की बिक्री के रोकथाम हेतु उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक जनपद में प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।
एक्सपायरी सामान पर लगाया जा सकें अंकुश
ताकि एक्सपायरी सामान एवं औषधि,आदि की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सकें। एवं आमजनमानस को जागरूक किया जा सकें।इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रत्येक जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। कि वह अपने जनपद में एक्सपायरी सामग्री एवं औषधि की बिक्री के रोकथाम एवं जागरूकता अभियान हेतु एक कमेटी गठित करें।
जिसमें होंगे ये सदस्य शामिल
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला औषधि निरीक्षक, जिला प्रशासन सेनामित एक अधिकारी, जिला स्वास्थ्य विभाग सेनामित एक अधिकारी।उपरोक्त गठित कमेटी को निर्देशित किया गया है। कि वह एक्सपायरी सामग्री एवं औषधि की बिक्री के रोकथाम एवं जागरूकता अभियान के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें
रिपोर्टर – मनीष सिंह