नैनीताल जिलाधिकारी वंदना ने निर्देश दिए हैं कि जनपद में संचालित आधार पंजीकरण केंद्रों और जनपद में संचालित समस्त ग्राम पंचायतों और वार्डों में जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से कैंप लगाकर 10 वर्ष पुराने आधार कार्डों को अपडेट किया जाए.
जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है. उन्होंने जनपद की आम जनमानस से अपील की है कि जिन लोगों के आधार कार्ड को 10 वर्ष हो गए हैं वे अपना आधार कार्ड को अपने निकटतम जन सेवा केंद्र में जाकर या पास के आधार पंजीकरण केंद्र में अपडेट करवा सकते हैं.
जनपद में कुल 96 आधार केंद्र तहसीलों, ब्लाक कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस पर उपलब्ध हैं और लगभग 720 जन सेवा केंद्र ग्राम पंचायतों और वार्डों में संचालित हैं. आधार कार्ड केंद्र और निकटतम जन सेवा केंद्र की सूचना nainital.gov.in के डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं. इसके अतिरिक्त आवेदक घर से बैठ कर भी https://myaadhaar.uidai.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना Aadhar Card Update कर सकता है जिसके लिए उसको 25 रुपया ऑनलाइन फीस एवं आधार पंजीकरण केंद्र या जन सेवा केन्द्रों में आधार अपडेट करवाने हेतु 50 रूपए फीस देनी होगी.
Aadhar Card के द्वारा भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली लाभकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मनेरेगा उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन, बैंक खाते खुलवाना हो, आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाना हो सभी जगह आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. सरकार ने Aadhar Card से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
जानकारी के मुताबिक, अब आधार कार्ड में लगाए गए दस्तावेजों को 10 साल बाद अपडेट कराना होगा. इसका मतलब है कि आधार संख्या जनरेट कराते वक्त या आधार कार्ड बनवाते वक्त जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था, 10 साल पूर्ण होने के उपरान्त कम से कम एक बार संबंधित दस्तावेजों को अपडेट कराना जरूरी होगा.