Haridwar: एक हिंदू युवती और हरिद्वार निवासी उसके मुस्लिम मित्र ने पिरान कलियर दरगाह पर नमाज पढ़ने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोनों ने अलग-अलग धार्मिक संगठनों से खतरे की आशंका जताते हुए सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने दोनों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी।
मध्यप्रदेश की हिंदू युवती को पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की हाईकोर्ट द्वारा दी गई अनुमति के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। युवती और उसके मुस्लिम मित्र ने नमाज पढ़ने से रोकने की बात कहते हुए याचिका दाखिल की थी। पुलिस द्वारा याचिकाकर्ताओं को रोकने वालों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस अभी तक हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। एसएसपी इस मामले में सतर्कता बरतते हुए पल-पल की अपडेट दे रहे हैं।
मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक हिंदू युवती और उसके मुस्लिम मित्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें वे पिरान कलियर दरगाह पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थीं। उन्होंने याचिका में बताया कि उन्हें पिरान कलियर में नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही है। दोनों ने अपनी सुरक्षा को लेकर विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा जताते हुए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अनुमति दी और दोनों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी। प्रशासन ने पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा है।
खुफिया पुलिस मामले में बनाए हुए नजर
मध्यप्रदेश के नीमच जिले में हुए एक मामले में हाईकोर्ट ने हिंदू युवती और उसके मुस्लिम मित्र को पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दी है। इसके बाद जिलाधिकारी और एसएसपी को दोनों की सुरक्षा के लिए आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो नमाज पढ़ने से रोकने वाले विभिन्न धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं। इस मामले में खुफिया पुलिस हर गतिविधि पर नजर रख रही है।
इन लोगों की निगरानी स्थानीय और खुफिया पुलिस द्वारा की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। अगर कोई व्यक्ति आदेश का अनुपालन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।