Uttarkashi News: कूड़ा निस्तारण को लेकर उप जिला मजिस्ट्रेट,ने लागू करवाई धारा 144 कई विरोधियो को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कूड़ा निस्तारण केन्द्र के बाहर चल रहा हंगामा हुड़दंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उपजिला मजिस्ट्रेट भटवाडी द्वारा द.प्र.सं. की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका बाड़ाहाट के वार्ड संख्या 03 तिलोथ में लिगेसी वेस्ट निस्तारण स्थल पर 200 मीटर की परिधि पर लागू कर दी गई है।उपजिला मजिस्ट्रेट, भटवाडी चतर सिंह चौहान द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है।
नगर पालिका वार्ड नं. 03 तिलोथ में लम्बगांव मोटर मार्ग के नीचे लिगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य नगर पालिका बाडाहाट द्वारा अनुबन्धित फर्म पर था फर्म इंजिनियरिंग वर्क एवं साख्या इनवायरो प्रा.लि. इन्दिरा नगर, बसन्त विहार, देहरादून के माध्यम से सम्पादित करवाया जा रहा है। किन्तु कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कूड़े की छंटाई का कार्य कर रहे कर्मचारियों को कार्य करने से रोका गया। साथ ही कार्य में लगे वाहन को भी कार्य करने से रोका गया। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ठेकेदार के कर्मचारियों के साथ भी धक्का-मुक्की एवं गाली-गलौज बत्तमीजी की गयी।

इसके दृष्टिगत लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के कार्य को सफल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से कराये जाने में असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान पैदा कर शान्ति व्यवस्था भंग कराने के प्रयास किया गया। उपजिलाधिकारी तिलोथ में लिगेसी वेस्ट निस्तारण स्थल पर 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आज से आगामी 2 अगस्त तक के लिए निषेधाज्ञा लागू किए जाने का आदेश जारी किया गया है इस मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। जिन्हें स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस लाईन में नजरबंद किया गया
रिपोर्टर-दीपक नौटियाल (उत्तरकाशी)
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