ये है मुख्य बिंदु (Headlines)
- जिला पंचायत अध्यक्ष के पति को मिली अग्रिम जमानत
- प्रकाश राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभियंता ने कार्य बहिष्कार
- अभियंताओं को कमीशन देने से मना करने पर लगाए झूठे आरोप

जिला पंचायत अध्यक्ष के पति को मिली अग्रिम जमानत
चंपावत जिले के बहुचर्चित लोनीवी लोहाघाट के अभियंता शिवांकर चौरसिया व चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष के पति भाजपा नेता प्रकाश राय के बीच हुए मारपीट प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायालय चंपावत ने प्रकाश राय को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। अग्रिम जमानत मिलने से प्रकाश राय ने राहत की सांस ली मालूम हो यह प्रकरण काफी चर्चाओं में है ।
प्रकाश राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभियंता ने कार्य बहिष्कार
अभियंता से मारपीट करने के आरोप में प्रकाश राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर के अभियंताओं ने कार्य बहिष्कार तक किया। तथा अभी भी अभियंता राय की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। अभियंता की तहरीर पर पुलिस ने प्रकाश राय के खिलाफ मारपीट करने, अपहरण का प्रयास और जान से मारने की धमकी देने की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। वही मामले में अग्रिम जमानत मिलने के बाद प्रकाश राय ने कहा उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
अभियंताओं को कमीशन देने से मना करने पर लगाए झूठे आरोप
राय ने कहा उन्होंने अभियंताओं को कमीशन देने से मना करा तो उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए राय ने कहा उनके ऊपर लगे सभी आरोप निराधार व झूठे हैं। वही प्रकाश राय को अग्रिम जमानत मिलने से उनके समर्थकों में काफी जोर से उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया। वही प्रकाश राय के अधिवक्ता आर पी पांडे ने बताया अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रकाश राय की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
रिपोर्टर-लक्ष्मण बिष्ट (लोहाघाट)
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