उत्तराखंडसरकारी योजना

10,000 युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार, ऑनलाइन आवेदन शुरू

Uttarakhand 08 July 2025: प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

हाल ही में, प्रदेश सरकार ने अपनी पिछली मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को मिलाकर “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0” का नया संस्करण लागू किया है। यह एकीकृत योजना 2030 तक प्रभावी रहेगी, जिसका उद्देश्य राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

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योजना के तहत मिलने वाले लाभ और सब्सिडी:

  • विनिर्माण क्षेत्र: ₹25 लाख तक की परियोजना लागत।
  • सेवा क्षेत्र: ₹10 लाख तक की परियोजना लागत।
  • अन्य सूक्ष्म व्यवसाय: ₹2 लाख तक की परियोजना लागत।

सरकार विभिन्न परियोजना लागतों पर आकर्षक सब्सिडी भी प्रदान कर रही है:

  • ₹2 लाख तक के सूक्ष्म व्यवसाय ऋण पर 25% से 30% तक की सब्सिडी।
  • ₹2 लाख से ₹10 लाख तक के ऋण पर 20% से 25% तक की सब्सिडी।
  • ₹10 लाख से ₹25 लाख तक के ऋण पर 15% से 20% तक की सब्सिडी।

आवेदन प्रक्रिया और त्वरित स्वीकृति:

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को उद्योग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद, उद्योग विभाग उनकी जांच करेगा और ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजेगा।

प्रदेश सरकार ने बैंकों के लिए ऋण वितरण की समय-सीमा भी निर्धारित की है, ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके:

  • ₹5 लाख तक के आवेदनों को दो सप्ताह में स्वीकृत करना होगा।
  • ₹5 लाख से ₹25 लाख तक के आवेदनों को तीन सप्ताह में स्वीकृत करना होगा।

यह योजना युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

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