देहरादून, 13 July 2025: देहरादून जिला न्यायालय परिसर और चैंबर ब्लॉक में अब सिर्फ पंजीकृत अधिवक्ता ही सफेद शर्ट और काली पैंट या कोट पहन सकेंगे। देहरादून बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दलाल, मुंशी, या वकालत के छात्र (इंटर्न) अधिवक्ता की वेशभूषा में नजर आते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बार एसोसिएशन ने अनाधिकृत रूप से वकालत का कार्य करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है।

एसोसिएशन ने विधि के छात्रों (लॉ इंटर्न) के लिए भी नया ड्रेस कोड और पहचान पत्र संबंधी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, इंटर्न्स को अपने कॉलेज की निर्धारित ड्रेस में ही आना होगा, जिस पर कॉलेज का मोनोग्राम स्पष्ट रूप से अंकित हो। साथ ही, उन्हें कॉलेज का वैध परिचय पत्र भी पहनना अनिवार्य होगा। निर्देशों का पालन न करने वाले इंटर्न्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उनके संबंधित कॉलेज को पत्र भेजा जाएगा।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव राजबीर सिंह बिष्ट द्वारा जारी विशेष सूचना के अनुसार, एसोसिएशन के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ व्यक्ति, जो अधिवक्ता नहीं हैं, वे स्वयं को अधिवक्ता दर्शाते हुए न्यायालय परिसर में काम कर रहे हैं और अधिवक्ता की वेशभूषा में भी उपस्थित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अधिवक्ताओं के मुंशी के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन न्यायालय परिसर में काली पैंट और सफेद शर्ट पहनकर घूमते हैं। एसोसिएशन ने ऐसे सभी अनाधिकृत व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने का निर्णय लिया है।
सभी अधिवक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे अपने मुंशियों का परिचय पत्र देहरादून बार एसोसिएशन से अनिवार्य रूप से बनवा लें ताकि अनावश्यक भ्रम और अनधिकृत गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। यह कदम न्यायालय परिसर में व्यवस्था और गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
QUICK CONNECT
For Any Other Query or Service Contact us here.