20 November, 2024
उत्तराखंड में सिंगल विमेन्स के लिए खुशखबरी, स्वरोजगार के लिए सरकार देगी 75% सब्सिडी

उत्तराखंड में सिंगल विमेन्स के लिए खुशखबरी, स्वरोजगार के लिए सरकार देगी 75% सब्सिडी

प्रदेश में एकल महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने स्वरोजगार के लिए परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है। इससे प्रदेश की डेढ़ लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा।

एकल महिलाओं को सरकार देगी सब्सिडी

प्रदेश की एकल महिलाओं को सरकार तोहफा दे रही है। सरकार ने एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस योजना से प्रदेश की डेढ़ लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा।

एकल महिलाओं को 50 हजार से लेकर दो लाख रुपये तक की परियोजना पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही, 25 प्रतिशत धनराशि बिना गारंटर ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।

पहले साल में योजना से 500 महिलाओं को मिलेगा लाभ

महिला सशक्तीकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इस योजना को लागू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस साल प्रदेश की 500 एकल महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।

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एकल महिला स्वरोजगार योजना की होगी शुरूआत

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सिंगल वुमेन्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए “एकल महिला स्वरोजगार” योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश की डेढ़ लाख महिलाएं शामिल होंगी। इन महिलाओं को पशुपालन, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान और अन्य स्वरोजगार से जुड़े कामों में काम करने की सुविधा होगी।

इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

हालांकि, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला की आयु 22 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी वार्षिक आय 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाएं, और किन्नर भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।

इसके साथ ही आंगनबाड़ी कल्याण कोष से कार्यकर्ताओं को मिलने वाली 30 हजार रुपये की धनराशि को 50 हजार रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा।

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