Job Alert: नैनीताल हाईकोर्ट ने वन दरोगा भर्ती मामले में राज्य सरकार को 316 पदों में से 105 पदों की सीधी भर्ती तथा 211 पदो को पदोन्नति से भरने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट का यह आदेश वन आरक्षियों के वन दरोगा बनने तथा सीधी भर्ती से नियुक्ति का रास्ता साफ करता है.
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. वन आरक्षी / वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरना चाहती है. इससे वन आरक्षियों को पदोन्नति का अवसर प्राप्त नहीं होगा.
याचिका में यह भी बताया गया कि पूर्व में वन दरोगा के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते थे. लेकिन सरकार द्वारा वर्ष 2018 में नियमावली में संशोधन कर इस पद को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया गया था. जिस कारण पहले से काम कर रहे वन कर्मचारियों के अधिकारों का हनन होने लगा.
याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया में पूर्व से कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने वन आरक्षियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को वन दरोगा के 316 पदों में से 211 पदों को पदोन्नति से भरना होगा. जबकि, 105 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा.